उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सैन्य धाम के निर्माण पर लगाई रोक, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम के निर्माण पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निर्माणधीन सैन्य धाम की कुछ हिस्से की जमीन पर कब्जा होने की बात सामने आई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सैन्य धाम की कुछ हिस्से पर कब्ज़ा करने का आरोप लग रहा है। जिस वजह से हाईकोर्ट ने सैन्य धाम के निर्माण कर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है। बता दे कि देहरादून निवासी संजय कनौजिया का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी सीमा कनौजिया के नाम से जमीन खरीदी है,लेकिन हैरत की बात ये है कि उनकी 1500 मीटर जमीन पर सैन्य धाम का निर्माण हो चुका है, जिसे वह कब्जा मानते हैं।
ये है पूरा मामला
बता दें सैन्य धाम का जो मुख्य गेट बन रहा है वह उनकी जमीन पर है। पहले भी संजय इसकी शिकायत कर चुके हैं। कहीं से न्याय ना मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने फिलहाल सैन्य धाम के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। सैन्य धाम में उनकी कितनी जमीन पर निर्माण हो रहा है इसको लेकर जब उन्होंने RTI लगाई गई तब उसमें भी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। उन्हें उनकी जमीन के बदले दूसरी जमीन सैन्य धाम के बगल में देने की बात भी कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का फैसला है कि सैन्य धाम के 500 मीटर में कोई दूसरा निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता संजय कनौजिया का कहना है कि वह सैन्य धाम का विरोध नहीं कर रहे हैं। बस उन्हें उनके जमीन के बदले ऐसी जगह पर जमीन दी जाए जहां वह अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवा सकें, और इसका बाज़ार मूल्य उनकी जमीन के बराबर ही हो जो सैन्य धाम में उपयोग हुई है।
मामले को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट पर टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन कुछ गलत तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं,क्योंकि अभी तक 500 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगाने का कोई फैसला सरकार की तरफ से लिया नहीं गया है। केवल सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से प्रस्ताव शासन को गया है।