हाईकोर्ट से रोडवेज कर्मचारी यूनियन को लगा बड़ा झटका..
उत्तराखंड: प्रदेश में रोडवेज के 13 समर्पित मार्गों पर अब निजी यातायात वाहन भी चल सकेंगे। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब परिवहन विभाग इन मार्गों पर निजी सवारी वाहनों को परमिट जारी करेगा। आपको बता दे कि परिवहन विभाग ने इन मार्गों पर रोडवेज बसों के कम या नगण्य फेरे देखते हुए यात्रियों की सुविधा को आधार बनाकर निजी यातायात वाहनों के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया था। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि इससे परिवहन निगम की कमाई घट जाएगी।
हालांकि बाद में शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। मार्च में यूनियन इसके विरोध में हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर स्टे लगा दिया था। अब हाईकोर्ट ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि परिवहन विभाग पहले ही आपत्ति का निराकरण कर चुका है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी का कहना हैं कि वे हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन इससे परिवहन निगम का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कहा कि हम निर्णय पर पुनर्विचार का निवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे।