May 14, 2025
रूद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता लागू, बिना अनुमति जुलूस व सार्वजनिक बैठक प्रतिबंधित..

रूद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता लागू, बिना अनुमति जुलूस व सार्वजनिक बैठक प्रतिबंधित..

 

 

उत्तराखंड: केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों की ऐलान के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार ने चुनाव में असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा सांप्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्वेलित कर परिशांति भंग करने एवं लोक परिशांति के विक्षुब्ध किए जाने की संभावना के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञाएं जारी की हैं।

रूद्रप्रयाग में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार के आदेश पर जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बिना पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा किसी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

बिना पूर्व अनुमति जुलूस व सार्वजनिक बैठक प्रतिबंधित..

किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के नहीं बनाएगा और न ही ऐसे समूह में शामिल होगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाठी, बल्लम, चाकू, तलवार या भाला अथवा आग्नेयास्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति न तो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे अथवा शांति भंग होने की संभावना हो। बिना पूर्व अनुमति के जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *