June 25, 2025
Uttarakhand-CM-Pushkar-Singh-Dhami

राज्य कर्मचारियों की मुराद पूरी, सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में मिल सकेगी छूट, नियमावली जारी..

 

 

उत्तराखंड: राज्य सरकार ने प्रमोशन की चाह रखने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में एक बार पदोन्नति के लिए आवश्यक मानकों में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी विभाग में उच्च पद रिक्त है और कोई कर्मचारी उसकी 50% योग्यता पूरी करता है, तो उसे पदोन्नति का अवसर दिया जाएगा।

क्या है नया फैसला?
. एक बार मिलेगी छूट – कर्मचारियों को उनके पूरे सेवा काल में केवल एक बार प्रमोशन के नियमों में राहत मिलेगी।
. 50% योग्यता जरूरी – यदि किसी पद के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य है, तो 5 साल की सेवा वाले कर्मचारी भी पदोन्नति के पात्र होंगे।
. रिक्त पदों पर होगा फायदा – लंबे समय से खाली पड़े उच्च पदों पर अब विभाग के कर्मियों को प्रमोशन मिल सकेगा।
. प्रोबेशन पर छूट नहीं – यह नियम प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

कर्मचारी संगठनों में खुशी
इस फैसले से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों में हर्ष है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से कर्मचारियों को करियर ग्रोथ के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही रिक्त पदों पर तेजी से नियुक्तियां भी हो सकेंगी।

 

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *