June 25, 2025
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0- युवाओं को राहत, सब्सिडी के साथ तय समय में मिलेगा ऋण..

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0- युवाओं को राहत, सब्सिडी के साथ तय समय में मिलेगा ऋण..

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के 50,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को ऋण स्वीकृति की समयसीमा भी तय कर दी गई है। अब बैंकों को 5 लाख तक के ऋण आवेदन दो सप्ताह के भीतर स्वीकृत करने होंगे, जिससे आवेदकों को समय पर सहायता मिल सके। इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वावलंबन को बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा रोजगार सृजन की गति को तेज करना है। यह योजना उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी।

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई इस योजना का उद्देश्य है कि 2030 तक प्रदेश के 50,000 लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए। स्वरोजगार शुरू करने वालों को 15 से 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण सेवा क्षेत्र और अन्य व्यवसायों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा योजना के अंतर्गत उपलब्ध होगी।आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सूचना बैंकों की ओर से पोर्टल के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र व लाभार्थियों को देनी होगी। बैंक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन की स्थिति की सूचना पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिला उद्योग केंद्र और लाभार्थियों को दी जाए। सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर मिलेंगे, और प्रदेश में उद्यमशीलता को नई दिशा मिलेगी।

योजना की समीक्षा के लिए जिला स्तर बनेगी समिति..

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में योजना की समीक्षा के लिए जिलास्तर पर स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे। जबकि मुख्य कृषि अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, सहायक निदेशक डेयरी, जिला पर्यटन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सदस्य होंगे।

 

 

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