
उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और अहम पहल की है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं से 18 जून से 31 जुलाई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
योजना का उद्देश्य
यह योजना विशेष रूप से अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं के लिए तैयार की गई है, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं। योजना का उद्देश्य इन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खुद के पैरों पर खड़ी हो सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- ₹2 लाख तक के स्वरोजगार प्रोजेक्ट को अनुमोदन मिलेगा
- कुल परियोजना लागत का 75% अनुदान के रूप में सरकार देगी
- केवल 25% राशि लाभार्थी को स्वयं निवेश करनी होगी
- पहले वर्ष 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
- भविष्य में योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा
मंत्री रेखा आर्या ने क्या कहा?
मंत्री ने कहा, “प्रदेश में महिला कल्याण की कई योजनाएं पहले से मौजूद हैं, लेकिन एकल महिलाओं के लिए विशेष रूप से केंद्रित योजना की कमी थी। यह योजना इस वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।”
आवेदन प्रक्रिया
सभी इच्छुक और पात्र महिलाएं अपने जनपद के महिला सशक्तिकरण विभाग में संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। योजना की विस्तृत जानकारी भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अवसर पर सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने सभी एकल महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि वे आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकें।