राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की उम्मीदवारों की खर्च सीमा, ग्राम प्रधान अधिकतम 75 हजार तक कर सकेंगे खर्च..

राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की उम्मीदवारों की खर्च सीमा, ग्राम प्रधान अधिकतम 75 हजार तक कर सकेंगे खर्च..

 

 

उत्तराखंड: राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। आयोग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पद के अनुसार अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10,000 रुपये, जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य 75,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम खर्च सीमा दो लाख रुपये तय की गई है। निर्वाचन आयोग ने जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और जिला पंचायत राज अधिकारियों (DPRO) के साथ वर्चुअल बैठक कर चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान आयोग ने अधिकारियों को खर्च की सीमा, आचार संहिता के पालन और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आयोग ने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी को चुनावी खर्च का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, और सीमा से अधिक व्यय करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता रोकने के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षण दल गठित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव खर्च की सीमा का उल्लंघन आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विकासखंड में खर्च निरीक्षण टीम सक्रिय रूप से कार्य करें और समय-समय पर रिपोर्ट आयोग को भेजें। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के 33,114 से अधिक पद रिक्त हैं, जिन पर 20 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम धामी सरकार भी इन चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी निगरानी बनाए हुए है, ताकि उपचुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकें। सामान्य श्रेणी के ग्राम पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य डेढ़ सौ रुपये, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है। सामान्य श्रेणी के ग्राम प्रधान उम्मीदवार के लिए तीन सौ रुपये एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के डेढ़ सौ रुपये नाम निर्देश पत्रों का मूल्य रखा गया है।

 

 

 

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