शराब के शौकीनों के लिए राहत, HC ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी पर रोक लगाई..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में एक्साइज ड्यूटी पर बढ़ोतरी को लेकर सरकार का निर्णय अब फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के 28 नवंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है, जिससे शराब के दामों में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार यह रोक डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद लगी है। कंपनी ने सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। धामी सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैट पुनः लागू करने का निर्णय लिया था।
इसके चलते शराब की कीमतों में 15 दिसंबर से 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की वृद्धि होने की संभावना थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह बढ़ोतरी अस्थायी रूप से रोक दी गई है, और सरकार की अगली कार्रवाई या सुनवाई तक शराब के दाम वर्तमान स्तर पर ही रहेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिली है, लेकिन राज्य सरकार की आबकारी नीति और टैक्स स्ट्रक्चर पर भविष्य में फिर से विवाद की संभावना बनी हुई है।
आपको बता दे कि वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति तैयार करते समय विभाग ने एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटा दिया था। उस समय तर्क दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लगता, इसलिए उत्तराखंड को भी प्रतिस्पर्धी बने रहना होगा और इससे अवैध शराब की तस्करी पर भी रोक लग सकेगी। वित्त विभाग ने इस कदम पर आपत्ति जताई और वैट हटाने को गलत फैसला बताया। वित्त विभाग की कड़ी आपत्ति के बाद सरकार एक्साइज ड्यूटी पर फिर से 12 प्रतिशत वैट जोड़ने का फैसला किया था। नए संशोधन के बाद देशी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की शराब के दाम बढ़ने थे। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अब रोक लगा दी है।
