August 29, 2025
शिक्षक हित में बड़ा फैसला- अतिरिक्त वेतनवृद्धि बहाल, वसूली गई राशि लौटाएगा शासन

शिक्षक हित में बड़ा फैसला- अतिरिक्त वेतनवृद्धि बहाल, वसूली गई राशि लौटाएगा शासन..

उत्तराखंड: उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शासन ने चयन और प्रोन्नत वेतनमान के समय दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि की वसूली के आदेश को न केवल निरस्त कर दिया है, बल्कि पहले से वसूली गई धनराशि को भी शिक्षकों को लौटाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में सातवें वेतनमान के तहत वर्ष 2016 से चयन और प्रोन्नत वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा था। लेकिन 6 सितंबर 2019 को शासन ने आदेश जारी कर इस लाभ पर रोक लगा दी। इसके बाद 13 सितंबर 2019 को एक और आदेश जारी कर अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में किए गए भुगतान की वसूली के निर्देश दिए गए थे। अब शासन ने इन आदेशों को निरस्त करते हुए शिक्षकों को उनकी वसूली गई राशि लौटाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

शासन ने चयन और प्रोन्नत वेतनमान के समय दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि की वसूली से जुड़े सभी आदेशों को निरस्त कर दिया है। साथ ही, जिन शिक्षकों से यह धनराशि वसूली गई थी, उसे भी लौटाने का आदेश जारी किया गया है। शासन के आदेश से पहले कुछ शिक्षकों से राशि वसूली जा चुकी थी, जबकि कई शिक्षक इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों और दोनों मंडलों के अपर निदेशकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

सातवें वेतनमान में दी गई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ मिल रहा था, लेकिन 2019 में इस पर रोक लगा दी गई, जिससे शिक्षकों में नाराजगी फैल गई। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह निर्णय शिक्षकों के साथ अन्याय था, खासकर तब जब प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों को अब भी यह लाभ मिल रहा है। विभाग के इस गलत निर्णय की वजह से शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ी। अब शासन ने सभी वसूली आदेश निरस्त कर दिए हैं और जो राशि पहले से वसूली गई थी, उसे लौटाने का निर्देश जारी किया है। इस फैसले को शिक्षक हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे हजारों शिक्षकों को सीधी राहत मिलेगी।

 

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