एक सप्ताह में राज्य के सभी प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट, देहरादून-मसूरी पर विशेष फोकस..
उत्तराखंड: उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी दीपम सेठ ने गोवा में हाल ही में हुए दर्दनाक पब अग्निकांड के मद्देनजर राज्य के सभी प्रतिष्ठानों का एक सप्ताह के भीतर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी क्रिसमस और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि देहरादून, नैनीताल, मसूरी सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में क्रिसमस और नए साल के दौरान भीड़ वाले कैफे, पब, बार, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, इवेंट वेन्यू, मॉल और अन्य प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट तत्काल किया जाए।
उनका कहना है कि इस तरह के ऑडिट से किसी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सकता है। डीजीपी ने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और संचालन को और सशक्त बनाने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। डीजीपी बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को आग से सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और भीड़ प्रबंधन के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है, और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए उपलब्ध सभी उपकरणों की उपलब्धता, कार्यक्षमता और पर्याप्तता की पूरी जांच की जाए। डीजीपी ने अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए कि सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थापित सभी फायर हाईड्रेंट पूरी तरह से क्रियाशील रखें जाएँ। इसके साथ ही उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को, जिनके पास फायर सेफ्टी उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण नहीं है, तत्काल प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठानों में आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते पर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। साथ ही, ऑडिट के दौरान मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी दीपम सेठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फायर सेफ्टी ऑडिट में कोई कोताही न बरती जाए और सभी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है, और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये भी दिए निर्देश..
शीतकालीन चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए जिलों को व्यापक निर्देश दिए।
गंभीर अपराधों में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक प्रभावी अभियान चलाया जाए।
एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा वाले लंबित मुकदमों का निस्तारण तय समय में किया जाए।
पेशेवर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का अभियान चलाया जाए।
पुलिस कर्मियों की पदोन्नति में तेजी लाई जाए।
