अब नया बिजली कनेक्शन लेने पर ज्यादा खर्च, चार किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क बढ़ा.. - newenergystate
अब नया बिजली कनेक्शन लेने पर ज्यादा खर्च, चार किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क बढ़ा..

अब नया बिजली कनेक्शन लेने पर ज्यादा खर्च, चार किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क बढ़ा..

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में नया बिजली कनेक्शन लेने की तैयारी कर रहे लोगों को अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस लाइन चार्ज में बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 नवंबर से लागू होंगी। इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही अधिक क्षमता वाले बिजली कनेक्शन लेने वालों पर भी पड़ेगा। नई दरों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के दौरान जमा किए जाने वाले शुल्क की जानकारी पहले से रखनी होगी। खास बात यह है कि बढ़े हुए चार्ज का असर बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा।

बीपीएल उपभोक्ताओं को अब देने होंगे 150 रुपये
नई दरों के मुताबिक, चार किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन के लिए बीपीएल उपभोक्ताओं का सर्विस लाइन चार्ज 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। यानी अब इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेते समय 50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं, चार किलोवाट तक का सामान्य बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए सर्विस लाइन चार्ज 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,400 रुपये कर दिया गया है। इस श्रेणी में अब उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले 400 रुपये अधिक खर्च करने होंगे।

अधिक क्षमता वाले कनेक्शन पर भी बढ़ेगा खर्च
चार किलोवाट से अधिक क्षमता के बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चार से 10 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए सर्विस लाइन चार्ज 3,000 रुपये रखा गया है। इसी तरह, 10 से 25 किलोवाट तक की क्षमता वाले कनेक्शन के लिए 5,000 रुपये सर्विस लाइन चार्ज देना होगा। इसके अतिरिक्त 600 रुपये सिक्योरिटी चार्ज भी जमा करना होगा। बिजली कनेक्शन के लिए नई दरें एक नवंबर से प्रभावी होंगी। ऐसे में जो लोग आने वाले दिनों में नया कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आवेदन करने से पहले लागू शुल्क की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।नई दरों के कारण उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के शुरुआती खर्च का बजट बढ़ाना पड़ सकता है। हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों और कनेक्शन की क्षमता के आधार पर वास्तविक देय राशि की पुष्टि संबंधित बिजली विभाग से करना जरूरी होगा।

 

 

 

 

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